नई दिल्ली/जयपुर, 10 नवंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष सहायक (OSD) लोकेश शर्मा की फोन टैपिंग मामले में 8 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। लोकेश शर्मा, कांग्रेस के केंद्रीय युद्ध कक्ष की राजस्थान इकाई के सह-अध्यक्ष भी हैं।
इस मामले को, जिसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया था, शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में 3 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति विकास महाजन, जो मामले की सुनवाई कर रहे थे, वे एक विशेष मामले में व्यस्त होने के कारण उपलब्ध नहीं थे। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे होगी, और तब तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।
जब पिछली बार 11 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी, तब लोकेश शर्मा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने फोन टैपिंग के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था। 11 अक्टूबर को, शर्मा की तरफ से मामले में दिए गए तर्क अधूरे रह गए थे, जिन्हें अगली तारीख पर पूरा किया जाना था। हालांकि, तब से, मामले की सुनवाई कई कारणों से स्थगित की जा रही है।
मार्च 2021 में, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में फोन टैपिंग का मामला दर्ज कराया था। इस मामले को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में दर्ज कराया था, जबकि घटना जुलाई 2020 में हुई थी। लोकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की है।